कोटा: अनुकंपा नियुक्त रेलकर्मियों को मिलेगा ओपीएस का लाभ, एआईआरएफ-डब्ल्यूसीआरईयू ने बताया बड़ी उपलब्धि

कोटा: अनुकंपा नियुक्त रेलकर्मियों को मिलेगा ओपीएस का लाभ, एआईआरएफ-डब्ल्यूसीआरईयू ने बताया बड़ी उपलब्धि

यतीश व्यास 

कोटा। रेलवे में अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देने की लंबे समय से चली आ रही मांग को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 22 जून 2026 को जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2003 तक अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले पात्र कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा, भले ही उनकी नियुक्ति वर्ष 2004 या उसके बाद हुई हो।

ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) और वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन (डब्ल्यूसीआरईयू) ने इसे लंबे संघर्ष का परिणाम बताया है। डब्ल्यूसीआरईयू के महामंत्री मुकेश गालव ने कहा कि यह मुद्दा राष्ट्रीय परिषद की बैठकों में लगातार उठाया गया, जिसके बाद सरकार ने आवेदन की तिथि को आधार मानते हुए पात्र कर्मचारियों को सीसीएस (पेंशन) नियमों के तहत ओपीएस का लाभ देने का निर्णय लिया।

डब्ल्यूसीआरईयू कोटा के ईरशाद खान और नरेश मालव ने इसे एआईआरएफ-डब्ल्यूसीआरईयू की महत्वपूर्ण सफलता बताया। वहीं मुकेश गालव ने कहा कि संगठन सभी रेल कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिलाने के लिए आगे भी संघर्ष जारी रखेगा।