31 जुलाई तक होंगे पंचायत-निकाय चुनाव, हाईकोर्ट ने सरकार को दी अंतिम समय सीमा

31 जुलाई तक होंगे पंचायत-निकाय चुनाव, हाईकोर्ट ने सरकार को दी अंतिम समय सीमा

कोटा। राजस्थान में लंबे समय से अटके पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश देते हुए 31 जुलाई 2026 तक प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए हैं।

यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजित पुरोहित की खंडपीठ ने सुनाया। अदालत ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई के बाद नई समयसीमा तय की।

गौरतलब है कि इससे पहले हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए थे। इस आदेश को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी यथावत रखा था। हालांकि राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट समय पर नहीं मिलने का हवाला देते हुए चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी।

मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब फैसला सुनाते हुए अदालत ने स्पष्ट कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर होना जरूरी है और इसमें अनावश्यक देरी उचित नहीं मानी जा सकती।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग पर तय समयसीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने का दबाव बढ़ गया है। राजनीतिक गलियारों में भी इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे प्रदेश में लंबे समय से लंबित पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों का रास्ता लगभग साफ हो गया है।