कोटा: रेजोनेंस के डायरेक्टर आरके वर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने किया तलब

कोटा: रेजोनेंस के डायरेक्टर आरके वर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने किया तलब

यतीश व्यास 

कोटा,16 अप्रेल। एनआई कोर्ट 1 ने रेजोनेंस कोचिंग के निदेशक रामकिशन वर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 18 जुलाई को पेश होने के आदेश दिए हैं।

परिवादी दीपक सिंह ने अपने अधिवक्ता विवेक नंदवाना के माध्यम से धारा 138 एनआई एक्ट के तहत परिवाद पेश किया। परिवाद में बताया गया कि रामकिशन वर्मा ने अपने व्यवसाय के लिए उधार राशि ली थी और भुगतान के लिए चेक दिया, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित (बाउंस) हो गया।

परिवादी के अनुसार, नोटिस देने के बावजूद भी आरोपी ने राशि का भुगतान नहीं किया। इस पर न्यायालय से आरोपी को तलब कर दंडित करने और चेक में अंकित राशि से दोगुना मुआवजा दिलाने की मांग की गई।

मामले में कोर्ट द्वारा पूर्व में कई बार जमानती वारंट जारी किए गए, लेकिन आरोपी पेश नहीं हुआ। परिवादी पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति है और लगातार न्यायालय में पेश होने से बच रहा है।

पुलिस रिपोर्ट और प्रकरण की पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने रामकिशन वर्मा की पहली उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।