कोटा: थोक पैकेट्स पर जरूरी जानकारी नहीं, 25 हजार का लगाया जुर्माना

कोटा: थोक पैकेट्स पर जरूरी जानकारी नहीं, 25 हजार का लगाया जुर्माना

यतीश व्यास 

कोटा, 23 मार्च। विधिक माप विज्ञान विभाग ने कार्रवाई करते हुए कोटा-बारां रोड स्थित ग्राम कैथोडी में एक खाद्य तेल इकाई पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई उप नियंत्रक के निर्देशानुसार की गई।

विभाग की टीम ने महेश एडिबल ऑयल लिमिटेड में निरीक्षण किया। जांच के दौरान मौके पर 910 ग्राम के सरसों तेल की पैकेजिंग का कार्य चलता हुआ पाया गया। जांच में उत्पाद का नेट कंटेंट सही पाया गया, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की गई।

हालांकि निरीक्षण के दौरान थोक विक्रय के लिए रखे गए पैकेट्स पर आवश्यक जानकारी अंकित नहीं पाई गई। पैकेट्स पर पीसीआर रूल 24 के तहत रिटेल पैकेट्स की संख्या जैसी अनिवार्य सूचना दर्ज नहीं थी। इस पर फर्म के खिलाफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 की धारा 18/36 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। फर्म प्रतिनिधि जयप्रकाश के आग्रह पर मौके पर ही प्रकरण का निस्तारण करते हुए 25 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। यह कार्रवाई उपभोक्ता मामलात विभाग के विधिक माप विज्ञान अधिकारी लोकेश मीणा के नेतृत्व में की गई।